वाहन फाइनेंस एवं बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अभिषेक सिंह के विरुद्ध विभिन्न जिलों में दर्जनों FIR और शिकायतें, दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कराया वाहन फाइनेंस
➤ आरोपी अभिषेक सिंह के विरुद्ध विभिन्न जिलों में दर्जनों FIR और शिकायतें हैं
➤ आरोपी द्वारा प्रार्थियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर वाहन फाइनेंस कराया गया
➤ थाना डोंगरगांव एवं साइबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त कार्रवाई
➤ आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है
राजनांदगांव रमेश निवल बालू /महेश शर्मा किया पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा, जिला राजनांदगांव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में जिले में अपराध एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भागवतजीत साहू द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मई 2024 में उसके द्वारा आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत से गाड़ी लेने के संबंध में संपर्क किया गया था। आरोपी द्वारा वाहन फाइनेंस कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं आधार कार्ड गारंटर के रूप में लिया गया।
बाद में आरोपी द्वारा प्रार्थी को जानकारी दिए बिना उसके नाम से एक्टिवा गाड़ी क्रमांक CG 08 BA 4776 फाइनेंस करा दी गई। प्रार्थी को बैंक से लोन भुगतान के संबंध में फोन आने पर उक्त धोखाधड़ी की जानकारी हुई।
आरोपी ने उक्त वाहन को अन्य व्यक्ति को बेच दिया तथा वाहन का नामांतरण भी करा दिया। वाहन संबंधी ऋण की राशि का भुगतान नहीं किए जाने से प्रार्थी का सिबिल स्कोर खराब होने के साथ लगभग ₹15,000 का ब्याज भी लग गया।
शिकायत की जांच पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवि. का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी फरार हो गया था तथा अपना मोबाइल बंद कर दिया था। पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को दिनांक 21.09.2026 को पकड़ा गया।
आरोपी को थाना डोंगरगांव लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा वाहन बिक्री संबंधी घटना स्वीकार किए जाने तथा उसके कब्जे से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं वाहन बिक्री संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त हुए।
आरोपी की निशानदेही पर अर्जुनी स्थित होंडा शोरूम से 02 नग वाहन बिक्री रजिस्टर भी जप्त किए गए।
आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी पर इसी प्रकार की धोखाधड़ी करने की और भी FIR पंजीबद्ध की गई है। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 151/2026 धारा 318(4) बीएनएस एवं अपराध क्रमांक 287/2026 धारा 420 भादवि. के प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं।
इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव एवं जिला कोरबा, धमतरी में भी आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से कई अपराध एवं शिकायतें भी हैं।
आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही थाना में शिकायत करने वालों का तांता लग गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सउनि देवकुमार रावटे, प्रधान आरक्षक सुरेश राजपूत, साइबर सेल सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक मनोज खुटे, मोहसिन खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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