एंड-टू-एंड विवेचना से खुल रही अवैध शराब नेटवर्क की कड़ियां, 02 और आरोपी गिरफ्तार

एंड-टू-एंड विवेचना से खुल रही अवैध शराब नेटवर्क की कड़ियां, 02 और आरोपी गिरफ्तार
9,600 बोतल यानी 1,728 बल्क लीटर शराब जब्त, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार
✍️ रमेश निवल बालू/ महेश शर्मा
राजनांदगांव। अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नकली शराब लेबल, होलोग्राम एवं पैकेजिंग सामग्री से जुड़े प्रकरण में पुलिस द्वारा एंड-टू-एंड विवेचना के तहत नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है।
इसी क्रम में पुलिस ने 25 सितंबर 2026 को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी (27 वर्ष) एवं रमाशंकर राजपूत उर्फ बाबा ठाकुर (55 वर्ष) शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ प्रकरण में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

दोनों आरोपियों से 200 पेटी शराब जब्त
दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 200 पेटी अर्थात 9,600 नग उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट अंग्रेजी शराब जब्त की है। प्रत्येक बोतल 180 एमएल की है। जब्त शराब की कुल मात्रा 1,728 बल्क लीटर है।
शराब के भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त 02 चारपहिया वाहन एवं 02 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत ₹19.05 लाख बताई गई है।
पहले आरोपी से 50 पेटी शराब बरामद
महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी, पिता कुमार वर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोहारा, पुलिस चौकी मोहारा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव की निशानदेही पर ग्राम मोहारा से उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट अंग्रेजी शराब की 50 पेटियां जब्त की गईं।
प्रत्येक पेटी में 48 नग के हिसाब से कुल 2,400 बोतल, प्रत्येक 180 एमएल, कुल 432 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। शराब की अंकित कीमत ₹91,200 है।
इसके अलावा आरोपी के कब्जे से 01 सफेद रंग की Creta कार एवं 01 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आरोपी से जब्त सामग्री की कुल कीमत ₹11,12,000 अंकित की गई है।
दूसरे आरोपी से 150 पेटी शराब जब्त
रमाशंकर राजपूत उर्फ बाबा ठाकुर, पिता स्व. अमृत लाल राजपूत, उम्र 55 वर्ष, निवासी बैकुंठधाम अम्रपाली, वैशाली नगर, वार्ड क्रमांक 35, भिलाई, जिला दुर्ग की निशानदेही पर कचना, चौकी बिरेझर, जिला धमतरी स्थित फार्महाउस से उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट अंग्रेजी शराब की 150 पेटियां जब्त की गईं।
प्रत्येक पेटी में 48 नग के हिसाब से कुल 7,200 बोतल, प्रत्येक 180 एमएल, कुल 1,296 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। शराब की अंकित कीमत ₹2,73,600 है।
इसके अलावा 01 सफेद रंग की Brezza कार एवं 01 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आरोपी से जब्त सामग्री की कुल कीमत ₹7,93,000 अंकित की गई है।
कुल 9,600 बोतल और 1,728 बल्क लीटर शराब जब्त
इस प्रकार दोनों आरोपियों से कुल 200 पेटी, 9,600 नग शराब की बोतलें एवं 1,728 बल्क लीटर शराब जब्त की गई है। इसके साथ 02 चारपहिया वाहन एवं 02 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत ₹19,05,000 है।
शराब की सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस की विवेचना में सामने आया है कि रमाशंकर राजपूत उर्फ बाबा ठाकुर द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ उक्त शराब मंगवाकर भंडारित किया गया था तथा सहयोगियों के माध्यम से शराब की सप्लाई की जाती थी।
वहीं महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी द्वारा उक्त शराब मोहारा क्षेत्र में बिक्री के लिए प्राप्त किया जाना सामने आया है।
पुलिस द्वारा शराब के स्रोत, परिवहन, भंडारण एवं वितरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जप्त वाहनों एवं मोबाइल फोन से प्राप्त जानकारी सहित अन्य उपलब्ध डिजिटल एवं तकनीकी साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है।
पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियों को चिन्हित करने तथा प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री केशरी नंदन नायक एवं डीएसपी साइबर/क्राइम श्री सत्य प्रकाश तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना डोंगरगढ़, पुलिस चौकी मोहारा एवं साइबर टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
निरीक्षक
निरीक्षक विनय पम्मार
निरीक्षक शंकर गिरी गोस्वामी
प्रधान आरक्षक
3. प्रधान आरक्षक महादेव साहू
आरक्षक
4. आरक्षक राम खिलावन सिन्हा
5. आरक्षक परिवेश वर्मा
6. आरक्षक ऋषि दास
7. आरक्षक मनी ठाकुर
8. आरक्षक मिथलेश पटेल
9. आरक्षक जीवन ठाकुर
10. आरक्षक मनीष वर्मा
11. आरक्षक खिलेश पटेल
12. आरक्षक शत्रुघ्न सिंह
धाराओं के तहत विवेचना
प्रकरण अपराध क्रमांक 537/2026 में धारा 34(2), 36, 49(क), 59(क) आबकारी अधिनियम तथा धारा 111, 336(3), 338, 340(2), 238, 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत विवेचना की जा रही है।
राजनांदगांव पुलिस की अवैध शराब एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है।
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