
पूर्व में भी कई मामले दर्ज होने की पुलिस ने दी जानकारी
✍️ रमेश निवल बालू
✍️ महेश शर्मा
राजनांदगांव।
चिखली क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और मैग्जिन बरामद की गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 की रात पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि बड़ा तालाब पार, रमन बाजार चिखली क्षेत्र में गोलू नाम का युवक पिस्टल दिखाकर लोगों को डरा-धमका रहा है।
सूचना पर चिखली पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर एक युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम धनुष साहू उर्फ गोलू, पिता स्व. भानू साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी रमन बाजार चिखली वार्ड क्रमांक 10 बताया।
पुलिस के अनुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से काले रंग की एक पिस्टल एवं मैग्जिन बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान धनुष साहू उर्फ गोलू ने पिस्टल अपने साथी शेख शहबाज उर्फ शिब्बू एवं जफर मोमीन द्वारा खरीदकर लाने की जानकारी दी।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान शेख शहबाज उर्फ शिब्बू, जफर मोमीन एवं ऐश्वर्य झा उर्फ राम के संबंध में भी जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों द्वारा चिखली क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने की बात सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में—
धनुष साहू उर्फ गोलू, पिता स्व. भानू साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी रमन बाजार चिखली वार्ड क्रमांक 10।
शेख शहबाज उर्फ शिब्बू, पिता शेख परवेज, उम्र 28 वर्ष, निवासी ओवरब्रिज के पास स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12।
जफर मोमीन, पिता हाजी सफीक मोमीन, उम्र 20 वर्ष, निवासी पेट्रोल पंप के पास वार्ड क्रमांक 10।
ऐश्वर्य झा उर्फ राम, पिता स्व. विवेकानंद झा, उम्र 19 वर्ष, निवासी देशमुख होटल चौक के पास चिखली वार्ड क्रमांक 5।
सभी आरोपी चिखली क्षेत्र से संबंधित बताए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शेख शहबाज के विरुद्ध पूर्व में मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं।
इसी तरह जफर मोमीन, ऐश्वर्य झा और धनुष साहू उर्फ गोलू के विरुद्ध भी पूर्व में मामले अथवा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
जप्त सामग्री:
01 पिस्टल
01 मैग्जिन
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उप निरीक्षक सत्तुलाल कंवर, सहायक उप निरीक्षक विनोद वर्मा, पीएसआई दुर्गेश धुरंधर, प्रधान आरक्षक अरूण नेताम, आरक्षक आदित्य सोलंकी, चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, रंजित चौरसिया, अमित सोनी, राजकुमार बंजारा एवं चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Publisher: प्रधान संपादक: रमेश निवल (बालू) प्रधान संपादक एवं मुद्रक: महेश शर्मा दुर्ग संभाग प्रभारी: नागेश यदु (रक्तवीर)
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